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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

कोर्ट

जयपुर, 22 मई (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबरन संभोग कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहां गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ौसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। परिजनों के पूछने पर पीडिता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। जिस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ौस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

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(Udaipur Kiran)

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