
जयपुर, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर, द्वितीय ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका दो साल तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त सुनील कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटावत ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 16 जनवरी, 2019 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि शहर के पुस्तकालय में उसकी पहचान अभियुक्त से हुई थी। इस दौरान अभियुक्त ने उसे अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा दिया। अभियुक्त ने उसे होटल ले जाकर संबंध बनाए। वहीं बाद में गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कर दिया। इसके बाद कुछ माह पहले अभियुक्त ने उसे एक फ्लैट में रखकर आए दिन देह शोषण किया। इस दौरान उसे पता चला कि अभियुक्त विवाहित है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता उसकी मां के फ्लैट में रह रही है। जब उसने फ्लैट खाली कराने के लिए कहा तो पीडिता ने उसे हड़पने की नीयत से झूठा मामला दर्ज करा दिया। पीडिता अभी भी उसी फ्लैट में रह रही है और उनका किराया अधिकरण कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)
