शिवपुरी, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । शिवपुरी में जिला न्यायालय के न्यायाधीश विपिन पटेल ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद जबकि दूसरे आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है।
पत्थर पटककर की गई थी हत्या-
अब से 2 साल पहले 1 जनवरी 2022 की रात मोहर सिंह की टपरिया के पास मुनेश आदिवासी को पत्थर पटक कर हत्याकांड करने और उसकी शव को बाउंड्री के पास कंबल में छुपाने के आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश विपिन पटेल ने आरोपी मोहर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी विजय सिंह कुशवाहा को 3 साल अर्थदंड लगाया है। मामले की पैरवी अपरलोक अभियोजक संजय शर्मा ने की।
बाउंड्री के किनारे कंबल में छिपा हुआ शव मिला था-
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 को गोपाल आदिवासी ने शिकायत कर बताया कि उसका भाई एक दिन से गुम है। सिरसौद थाना पुलिस ने जब इस मामले में शिकायत मिलने पर आरोपियों से पूछताछ की तो मोहर सिंह की टपरिया के पास बाउंड्री के किनारे कंबल में छिपा हुआ शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें विपिन पटेल की न्यायालय ने इस मामले में सबूत मिलने पर धारा 302 के आरोपी मोहर सिंह और धारा 201 की आरोपी विजय सिंह कुशवाहा निवासी अमर कुआं थाना सिरसौद को सजा सुनाई। जिसमें मोहर सिंह को 302 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास के साथ 3000 रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं विजय सिंह पर धारा 201 के तहत 3 साल के कारावास और 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। मामले की पैरवी संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक ने की।
(Udaipur Kiran) / रंजीत गुप्ता