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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद, 57 हजार का लगा जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद  57 हजार का लगा जुर्माना

जौनपुर, 07 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 57 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 2 जुलाई 2020 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 30 जून 2020 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री रात 8:00 बजे घर के पश्चिम दिशा में शौच के लिए गई थी। वहीं कटाहित खास गांव निवासी राहुल पुत्र ब्रह्मदेव आया और उसका मुंह दबाकर सरपतहा पोखरा पर लेकर गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया तथा मारा पीटा। वादी पीड़िता को खोजने का प्रयास किया और न मिलने पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस भी पहुंच कर खोजबीन में लगी लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रात 1:00 बजे पीड़िता बदहवास हालत में रोते हुए अपने घर पहुंची। परिजनों और पुलिस के पूछने पर भी वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, बस रोती रही। दिनांक 2 जुलाई 2020 को आरोपित राहुल वहां आया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने लगा तब वह चिल्लाई जिसके शोर पर परिजन पहुंचे। तब पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित राहुल को भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 57 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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