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नाबालिग से कुकर्म के आरोपित को 20 साल की सजा, 8000 जुर्माना भी ठोका

काेर्ट।

हरिद्वार, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सात वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले मे एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जून 2020 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। आसपास तलाश करने व लोगों से पूछताछ करने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। गांव में ढूंढते हुए रास्ते में पीडि़त बच्चा अपने पिता को मिला था। पीडि़त बच्चे ने सारी बात अपने पिता को बताई थी। पिता ने उसी दिन आरोपित रोहित पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम हरसीवाला पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने नौ गवाह पेश किए।

गवाही के दौरान पीडि़त बच्चे व उसके माता-पिता अपने बयान से पलट गए थे। पीडि़त बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट व पीडि़त और आरोपित युवक का पारिवारिक संबंध होने पर अपने बयान से पलटने की संभावना को देखते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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