मीरजापुर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर सिविल जज (जू.डि.) व न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या एक मिना अख्तर ने गुरुवार को अहरौरा थाना पर पंजीकृत मुकदमे से सम्बंधित आरोपित को न्यायालय उठने तक की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अहरौरा थाने पर आरोपित विलास पुत्र रामपोस निवासी सरिया पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी एपीओ अम्बरीश पांडेय, विवेचक उपनिरीक्षक आरपी सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव व पंचम यादव की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। परिणाम स्वरूप अपर सिविल जज (जू.डि.) व न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या एक ने आरोपित को न्यायालय उठने तक की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा / राजेश