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गैंगस्टर मामले के आरोपित को हुई दो वर्ष ​तीन माह की सजा, पांच हजार अर्थदण्ड

कानपुर: गैंगस्टर मामले के आरोपित को हुई दो वर्ष ​तीन माह की सजा, पांच हजार अर्थदण्ड

कानपुर, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । छावनी थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरबी करने से गैंगस्टर मामले के आरोपित को एडीजे—10 के गैंगस्टर न्यायालय ने गुरुवार को दोष सिद्ध होने के बाद दो वर्ष तीन माह का कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना छावनी के मुकदमा अपराध संख्या 311 वर्ष 2008 में धारा3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कैंट के संजय नगर खलवा टैक्सी के पास निवासी मच्चू उर्फ मो. इसरार पुत्र मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसकी सुनवाई एडीजे—10 गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय में नियत प्रत्येक सुनवाई तिथि को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया। मुकदमें की पैरवी एसपीओ घनश्याम श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक सूजर चौहान, मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार, अमित सिंह भदौरिया, कम्प्यूटर आपरेटर रविन्द्र राठौर, महिला सिपाही लक्ष्मी सिंह, सिपाही रजनेश कुमार और छावनी थाने के पैरोकार राहुल कुमार ने प्रभावी ढंग से परैवी की। इससे आरोपित मच्चू उर्फ मो. इसरार के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने गुरुवार को आरोपित मच्चू उर्फ मो. इसरार को उप्र गैंगस्टर के तहत 2 वर्ष 3 माह के कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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