मुंबई, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । सिंधुदूर्ग जिले के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले के आरोपित चेतन पाटिल को गुरुवार को बाम्बे हाई कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। चेतन को 30 अगस्त को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
चेतन पाटिल ने जमानत पाने के लिए मालवण कोर्ट में याचिका की थी, जिसे कोर्ट में ठुकरा दिया था। इसीलिए चेतन पाटिल ने बाम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई आज बाम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ए.एस शाह के समक्ष हुई और जस्टिस ने चेतन पाटिल को जमानत दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि सिंधुदूर्ग के जिले में लगाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। यह प्रतिमा मूर्तिकार जयदीप आप्टे ने बनाई थी, जबकि चेतन पाटिल को स्ट्रक्चरल डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मामले में इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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(Udaipur Kiran) यादव