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दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के आरोपित को हुई 20 वर्ष की सश्रम कारावास 

दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के आरोपित को हुई 20 वर्ष की सश्रम कारावास

कानपुर,29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महाराजगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से वर्ष 2020 में दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के आरोपित को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो ए.डी.जे.-13 ने दोष सिद्ध होने के बाद, 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 28000 अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के सुभौली गांव निवासी मुन्नालाल पुत्र स्व0 गरीबे कुरील के खिलाफ वर्ष 2020 में धारा 376,506आईपीसी एवं ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस महानिदेशक के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत न्यायालय में नियत प्रत्येक सुनवाई तिथि को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया। जिसके फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल पॉक्सो ए.डी.जे.-13 कानपुर नगर ने अभियोग में अभियुक्त मुन्नालाल का दोष सिद्ध होने पर धारा 376(2)(झ) आईपीसी एंव ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 28000 रुपए के अर्थदंड जो पीड़िता को देने एवं धारा 506 आईपीसी के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से 28 अक्टूबर को दण्डित किया।

इस प्रकरण में एडीजीसी चन्द्र कांत शर्मा, उपनिरीक्षक सूरज चौहान,मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार, अमित सिंह भदौरिया, सिपाही रविन्द्र कुमार, महिला सिपाही विजय लक्ष्मी सिंह, सिपाही रजनेश कुमार और महाराजपुर थाने के पैरोकार भूपेन्द्र यादव ने प्रभावी पैरवी की। जिससे अपराधी को न्यायालय ने सजा सुनाया है।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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