Uttar Pradesh

कानपुर: गैंगस्टर मामले में आरोपित को आठ साल तीन माह की सजा

कानपुर: गैंगस्टर मामले में आरोपित को हुई आठ साल तीन माह की सजा

कानपुर, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत बिधनू थाना के पुलिस कर्मचारियों की प्रभावी पैरवी की वजह से मंगलवार को गैंगस्टर मामले के आरोपित को एडीजे—10 गैंगस्टर न्यायालय कानपुर नगर ने 8 वर्ष 3 माह के सश्रम कारावास के साथ ही 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि बिधनू थाने में वर्ष 2016 में बिधनू के धौकी गांव निवासी बऊअन उर्फ विजय कान्त मिश्रा पुत्र श्रीकान्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उप्र पुलिस के ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत बिधनू थाने पैरोकार आलोक प्रताप, कोर्ट मोहर्रिर शेखर यादव एडीजे कोर्ट, प्रभारी निरीक्षक बिधनू जितेन्द्र प्रताप सिंह और अभियोजक अधिकारी घनश्याम श्रीवास्तव की प्रभावी पैरवी की वजह से बऊअन उर्फ विजय कांत मिश्रा के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। एडीजे 10 गैगसटर एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को बऊअन उर्फ विजय कांत मिश्रा को 8 साल 3 माह की सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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