रांची, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार आरोपित अशफाक कुरैशी ने निर्णय पूर्व अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करने के बाद सिविल कोर्ट रांची के एनडीपीएस मामले के विशेष सह प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने शनिवार को
आरोपित को दोषी पाकर सिर्फ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के दौरान ही उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपित ने कहा कि 22 अप्रैल 2024 को दिन के 2.15 बजे गढ़ा टोली, शांति नगर में उसके पास से 4.67 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद सदर पुलिस थाना टीम ने की थी। आरोपित के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में 25 जून को चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि तथ्य पर विचार करते हुए दोषी लगभग चार महीने और 28 दिनों तक हिरासत में रहा है। साथ ही अल्प मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इसलिए नरम रुख अपनाया जा सकता है। जिसका विरोध पीपी ने किया था। दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा के रूप में आरोपित को पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे