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पैंतीस हजार के इनामी आरोपित को हत्या के मामले में मिली जमानत

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 26 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में साथी बदमाश की गोली मारकर हत्या करने वाले 35 हजार रुपये के इनामी आरोपित कृष्ण कुमार उर्फ बेबी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बिरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता आरोपित ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा, अन्यथा संबंधित न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने को स्वतंत्र रहेगा। इसके अलावा वह बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा एक जमानती संबंधित ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निवासी होना चाहिए।

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र ने अदालत को बताया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। संजय सिंह के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने अपने मृत्यु पूर्व बयानों में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे पीछे से गोली मारी और उसने पीछे मुडक़र उसकी पहचान की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन बयानों की प्रमाणिकता पर सवाल खडे होते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह डॉ. रामावतार शर्मा ने बयान में कहा कि उसने संजय का इलाज नहीं किया, बल्कि बयान के समय उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वहीं पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि उसने मृत्यु पूर्व बयान लिए और उसके बाद चिकित्सक से मरीज के बयान देने में सक्षम होने का प्रमाण पत्र लिया। याचिका में कहा गया कि ऐसी गलतियां मृत्यु पूर्व बयान को संदेहजनक बनाती है। याचिकाकर्ता गत 20 फरवरी से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जमानत के स्तर पर साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मृतक संजय, याचिकाकर्ता बेबी और प्रकरण के अन्य आरोपित दोस्त थे और आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। बेबी के खिलाफ दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और संजय के खिलाफ भी 21 प्रकरण दर्ज थे। इस दौरान जमीनी विवाद के चलते बेबी ने संजय सहित अन्य दोस्तों को पार्टी करने के बहाने 28 जनवरी, 2023 को घर बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

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(Udaipur Kiran)

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