Maharashtra

लंबित 35,151 मामलों का हल कर ठाणे जिला लगातार सातवीं बार महाराष्ट्र में प्रथम

मुंबई,30जुलाई ( हि.स.) । लोक अदालत और मध्यस्थता प्रक्रिया अदालती विवादों के स्थायी और त्वरित समाधान के लिए सबसे प्रभावी साधन हैं। इसके माध्यम से विवाद का स्थायी एवं त्वरित निपटारा हो जाता है। इससे समय और धन की बचत होती है। और इन मामलों के समाज में फैलने से लोगों को न्याय दिलाने में काफी हद तक सफलता मिल रही है.।जिला विधिक ,सेवा प्राधिकरण ठाणे में सचिव ईश्वर सूर्यवंशी ने आज कहा कि लोक अदालत के माध्यम से ठाणे जिले में 35हजार 151मामले हल किए गए।लंबित प्रकरण और पूर्व दावों को सुलझाने में आज भी ठाणे जिला सातवीं बार महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पर है।

27 जुलाई 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों में ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ईश्वर सूर्यवंशी ने आज कहा कि लंबित 35हजार151 मामले निपटाए गए हैं। ये सभी महाराष्ट्र के सभी जिलों के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश. राष्ट्रीय लोक अदालत निवास अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।, जिसमें सभी जिला, तहसील, उच्च न्यायालय की बेंच और 40 सीटें शामिल थीं। पूरे महाराष्ट्र में कुल 1लाख 41हजार352 लंबित मामले निपटाए गए और अकेले ठाणे जिला अदालत में 35 हजार 151 लंबित मामले हल किए गए।

बताया जाता है कि बहुत पुराने मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2815 बहुत पुराने मामलों का निपटारा किया गया।इसी तरह 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पुराने कुल 1212 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।मोटर दुर्घटना दावा सुलझाने के मामलों में ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावों के कुल 492 मामले समझौते के माध्यम से निपटाएगए। 53,53,93,461/- कुल भुगतान राशि रु.मोटर दुर्घटना दावे में उल्लेखनीय भुगतान किया गया है इसमें अधिकतम राशि 2 करोड़ 85 लाख रूपये समझौता किया गया है।इस प्रकार ठाणे जिला ही शीर्ष पर है।जबकि शीघ्र न्यायनिर्णयन:- इसके अलावा एक मोटर दुर्घटना दावा संख्या। 744/2024 में मुआवज़ा राशि दावा दायर करने के केवल 14 दिनों में यानी अब तक की सबसे त्वरित गति से प्रदान की गई।

इधर डी.आर.टी. प्राधिकरण द्वारा 123 प्रकरण निस्तारित किये गये। कुल भुगतान राशि रु. 43 करोड़ 34 लाख 24 हजार 704/- दी गई है।

वैवाहिक मामले:- पर यदि दृष्टि डालें तो पारिवारिक न्यायालयों में वैवाहिक मामलों में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने और पारिवारिक संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। वैवाहिक विवादों के कुल 122 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इनमें से 14 मामलों में पति-पत्नी का घर पुनः एक साथ बसाया गया है।

उल्लेखनीय है कि बेलापुर न्यायालय में एक मामले में माननीय डॉ. आरआर तेहरा, न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, बेलापुर ने इंग्लैंड में एक पति पत्नी के जोड़े के झगड़े को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझाया गया।एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक प्रकरणों के 1498 पुराने लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर 38.49 करोड़ का भुगतान किया गया है।

(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा यादव

Most Popular

To Top