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बेटी के जरिए ठगी के शिकार पिता की कोर्ट में गवाही

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में सोमवार को एक वृद्ध पिता अजय कुमार सेन गुप्ता (83) ने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट के समक्ष गवाही देते हुए पिता अजय कुमार सेन गुप्ता अपनी बेटी अनन्या सेन सहित उसके पति सुब्रतो सेन और उसके ससुराल के अन्य रिश्तेदार इशिता सेन खत्री चंदना सेन और स्वपना सेन द्वारा संचालित कंस्ट्रक्शन कंपनी इशिता एंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

इस दौरान पिता ने बहुत ही मर्माहत तरीके से कोर्ट को बताया की अपनी बेटी अनन्या सेन एक षड्यंत्र के तहत अपने ससुराल के सदस्यों के साथ मिलीभगत करके मेरा सारे रुपये 50 लाख से अधिक ठग लिया, जो जमीन और घर था उसे भी बिक्री कर दिया। आज 24 घंटे अकेले रहता हूं। कोई मेरा देखरेख नहीं करता है । उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपना भरण पोषण के लिए एसडीओ के कोर्ट में एक मुकदमा भी किया, जहां कोर्ट ने मेरी बेटी को 7000 रुपये प्रतिमाह राशि देने का आदेश दिया लेकिन अदालत के आदेश का पालन मेरी बेटी आज तक नहीं कर रही है।

इससे पहले उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेरी बेटी अनन्या सेन के पति सुब्रतो सेन वर्ष 2007 में 30000 तक लिया था। वर्ष 2010 में षड्यंत्र रच करके मेरा पुराना मकान बिक्री कर दिया। एक पैसा नहीं दिया। सब पैसा रख लिया। इसके अलावे घर के सामने जमीन पर 6 फ्लैट बनवाने के बहाने 33 लाख रुपये ठग लिया। आज तक ना तो फ्लैट दिया और ना ही मेरा पैसा लौटाया गवाही देते हुए कोर्ट को उन्होंने कहा कि 25 फरवरी, 2020 को बेटी अनन्या सेन अपने पिता के हिस्से के फ्लैट को अपनी गोतनी चंदन सेन गुप्ता के नाम पर बिक्री कर दिया और सारा पैसा रख लिया।

सभी आरोपितों ने पिता को जान से मारने का भी प्रयास किया था। पिता अपनी बेटी और उसके ससुराल के रिश्तेदारों के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने सभी पांच आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 406,420, 323,379, 120बी और 506 के तहत संज्ञान लिया है। सभी आरोपित मामले में अग्रिम जमानत हासिल कर चुके हैं। वर्तमान में मामले में चार्ज पूर्व गवाही चल रही है। मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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