
हमीरपुर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । मंगलवार को डेढ़ वर्ष पूर्व युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने फैसला सुनाया है। दोषी को दस साल का सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदंड सुनाते हुए आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए है।
बिवांर थानांतर्गत निवासी एक युवती 16 अगस्त 2023 की रात नौ बजे अपने घर के पास स्थित जानवर वाले मकान के सामने लगे हैंडपंप से पानी भर रही थी। उसी समय गांव निवासी सलमान आ गया। उसने युवती का मुंह दबाकर बगल के खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई और आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग निकला। होश में आने पर घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। दूसरे दिन थाने पहुंच तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म व गलत ढंग से रोकने की धारा में मुकदमा दर्ज कर चार्ज शीट न्यायालय में पेश की। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सलमान को दुष्कर्म व गलत ढंग से रोक पीड़िता को चोट पहुंचाने का दोषी माना। उन्होंने दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदंड दिये जाने का फैसला सुनाया।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
