फरीदाबाद, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । किशोरी को घर में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो भाइयों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने मंगलवार को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। यह मामला 28 जुलाई 2018 को महिला थाना एनआईटी में दर्ज किया गया था। इस मामले में किशोरी ने बताया था कि मई 2018 को वह पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी कन्हैया मिल गया। उसने उससे कहा कि वह उनके घर से पूजा का सामान ले आए। किशोरी कन्हैया के घर के अंदर चली गई। वहां उसका भाई राहुल था।
उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया और कन्हैया को अंदर बुला लिया। पहले राहुल और फिर बाद में कन्हैया ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसे प्रसारित करने की धमकी दी। डर की वजह से किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई। बाद में आरोपितों ने यह वीडियो अपने कुछ दोस्तों को दिखा दी। जिससे यह बात किशोरी के भाई तक पहुंच गई। फिर स्वजन को बताया गया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 28 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के सरकारी वकील सुरेश चौधरी व चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने यह सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर