रांची, 25 नवम्बर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुखैर उरांव उर्फ लंगड़ा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे पिछले सप्ताह दोषी करार दिया था।
एयरपोर्ट रोड हिनू निवासी अभियुक्त पर नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने एयरपोर्ट थाना में अप्रैल 2022 में नामजद प्राथमिक की दर्ज कराई थी। मामले में अभियुक्त के खिलाफ 18 जुलाई, 2022 को ही आरोप तय कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे