Madhya Pradesh

ग्वालियर: हत्यारोपी पति को दस वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पहले पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी पति भूपेन्द्र सिंह को न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने दस वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। संदेश का लाभ देते हुए दो जेठ और एक जेठानी को बरी कर दिया गया।

अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 19 नवंबर 2020 की है जब मृतिका भावना ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसका 10 मार्च 2020 को भूपेन्द्र सिंह यादव के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद से ही पति और ससुराली जनों द्वारा 15 लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी। इसके लिए उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा और क्रूरतापूर्वक व्यवहार से आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। पुलिस के मुताबिक भावना की हत्या करने के आशय से साड़ी से उसका गला घोटा गया। इस मामले में गोला का मंदिर थाना पुलिस ने आरोपीण भूपेन्द्र सिंह यादव पुत्र फेरन सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र फेरन सिंह, नीलू यादव एवं रवि यादव पुत्र फेरन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में न्यायाधीश ने मृतिका के पति भूपेन्द्र यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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