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जानलेवा हमले के दोषी साले और बहनोई को दस-दस साल का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के दोषी साले-बहनोई को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा के गांव भूड़ गड्ढा में जमीनी विवाद को लेकर 22 दिसंबर 2008 को राम खिलाड़ी पुत्र लटूरी को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घायल के भाई मुन्नालाल ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद भूड़ गड्ढा निवासी रामबाबू और उसके बहनोई नगला रंजीत निवासी रुस्तम सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाह और साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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