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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दस वर्ष का कारावास

हमीरपुर, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव से 11 साल पूर्व युवती का अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने दोष साबित होने पर आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी ने साेमवार काे बताया कि 11 सितंबर 2013 को बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि बांदा कोतवाली के खाईपार गांव निवासी शीलू कुमार पुत्र देवीदीन का गांव आना जाना था। जो उसकी पुत्री को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने युवती की तलाश कर आरोपी के साथ बरामद किया था। युवती ने कोर्ट में शीलू द्वारा अपहरण कर ले जाने और जबरन दुष्कर्म की बात कही गई थी।

इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में शीलू कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी शीलू कुमार को युवती से जबरन दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा / शरद चंद्र बाजपेयी / मोहित वर्मा

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