Haryana

गुरुग्राम: छीना-झपटी के आरोपियाें काे दस साल की कैद 

गुरुग्राम, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । छीना-झपटी की वारदात को अंजाम देनेे के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की कैेद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 17 जून 2022 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी सेक्टर-93 में शिकायत देकर कहा कि 15-16 जून 2022 की रात को जब वह सिंकदरपुर बढ़ा गांव से बामडोली जा रहा था। जब वह गांव के गंदेे नाले के पास पहुंचा तो बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों ने उससे मोबाइल छीन लिया। जबरदस्ती ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करवाए और फिर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस शिकायत पर सेक्टर-10 पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान गुलफाम निवासी देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम, अंकित निवासी गांव भारतवा अवधगढ़ जिला एटा (उत्तर-प्रदेश) व नितिन वासु निवासी देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम के रूप में हुई।

आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने 23 जनवरी 2025 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran)

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