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तेलंगानाः संगारेड्डी जिला अदालत ने बालिका की हत्या मामले में दोषी को सुनाई मौत की सजा

बालिका हत्या का मामला

संगारेड्डी, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । संगारेड्डी जिला अदालत ने बालिका की हत्या के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। बिहार के गफ़्फ़ार (56) ने पिछले साल जिले के बीडीएल बनूर में कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। आज गुरुवार को जिला अदालत ने गफ्फार को मौत की सजा सुनाई।

इस मामले में अदालत ने बालिका के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 11 महीने में ही अपराध की जांच की गई। मामले की विशेष जांच संगारेड्डी जिले के एसपी रूपेश कुमार के नेतृत्व में हुई।

संगारेड्डी जिले में 27 साल के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी को मौत की सजा सुनाने से सनसनी मच गई। हालांकि न्यायालय के फैसले का स्वागत किया गया।

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(Udaipur Kiran) / नागराज राव

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