हरिद्वार, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पाॅक्सो जज एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 24 अक्टूबर 2021 की रात नगर कोतवाली क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। ढूंढने पर भी कोई पता ना चलने पर गुमशुदा किशोरी के भाई ने कोतवाली में बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के तीन दिन बाद आरोपित युवक पीड़ित किशोरी को बस अड्डे पर छोड़कर चला गया था। पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को बताया था कि दो माह पहले युवक से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। उसके बाद बातचीत व दोस्ती हो गई थी। घटना की रात युवक किशोरी को ऋषिकेश ले गया और अगले दिन कलियर में जाकर होटल में कमरा किराए पर लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित निजाम खान उर्फ अल्फाज पुत्र इस्लाम खान निवासी बेहरा कादरगंज थाना फरीदपुर जिला बरेली यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने पीड़ित लड़की की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला