प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों तथा वहां के वार्डों में सुरक्षा गार्ड न होने को लेकर वकीलों की दो सदस्यीय टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से 18 सितम्बर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को इस सम्बंध में कोर्ट के आदेश पर उपचारात्मक पहलुओं पर निर्णय लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस एम के गुप्ता एवं जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान याचिका पर पारित किया है।
अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज परिसर में गंदगी, आवारा कुत्तों का टहलना आदि मुद्दों पर हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता एके गोयल एवं स्थाई अधिवक्ता नीरज को स्वयं मेडिकल कॉलेज परिसर में जाकर उसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दोनों अधिवक्ताओं ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश किया। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा कुत्तों का होना पाया गया तथा यह भी पाया गया कि वार्डों में सुरक्षा गार्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने प्रस्तुत रिपोर्ट को गम्भीरता से लिया है तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यही नहीं कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के सीएमएस से भी जवाब तलब किया है कि वह बताएं कि डाक्टरों के लिए बने उनके ड्यूटी रूम में उपकरण कैसे रखें गये हैं। हाई कोर्ट इस जनहित याचिका पर अब 18 सितम्बर को सुनवाई करेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं आकांक्षा शर्मा ने पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / प्रभात मिश्रा / विद्याकांत मिश्र