HimachalPradesh

पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक को 5 साल की सजा

हमीरपुर, 07 अप्रैल (Udaipur Kiran) । स्थानीय विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने आज पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना और अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई। मामला 30 दिसंबर 2021 का है जब अभियुक्त, जो पीड़िता के स्कूल में शिक्षक था, ने उसके स्कूल जाते समय अपनी कार में उसके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। पुलिस ने इस मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसके न भरने पर 3 महीने का साधारण कारावास होगा। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 354 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत 6 महीने की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना, तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w) के तहत 1 साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस मामले की सुनवाई हमीरपुर के जिला अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने की। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता और कानून के शासन को दर्शाता है। यह मामला समाज में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों और एससी/एसटी समुदाय के प्रति संवेदनशीलता को लेकर एक सख्त संदेश देता है।

—————

(Udaipur Kiran) / विशाल राणा

Most Popular

To Top