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छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को अदालत ने भेजा जेल, 7 साल की रहेगी सजा

अजमेर, 12 दिसम्बर(हि​.स​.)। अजमेर की विशेष न्यायालय संख्या 1 पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ के आरोपी स्कूल अध्यापक को 7 साल की सजा व 55 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है।

सरकारी वकील रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी टीचर को सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि जब वह स्कूल गई थी तो टीचर ने दोपहर में उसे क्लास में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

सरकारी वकील रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि जिला ब्यावर के मसूदा थाने में 29 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़ित परिवार ने शिकायत देकर बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी, जहां मास्टर साहब ने उसे पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बेटी घर रोते हुए पहुंची ओर अगले दिन से स्कूल जाने से मना करने लगी। पुचकार कर पूछने पर उसने अपनी आप बीती सुनाई।

जज ने लिखा कि स्कूल टीचर ने माता पिता का विश्वास तोड़ा है। अध्यापक पर नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता।

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(Udaipur Kiran) / संतोष

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