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रेप के दाेषी तांत्रिक को दस साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने शुक्रवार को सात साल पहले मुरादाबाद निवासी एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप करने के दाेषी तांत्रिक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दाेषी तांत्रिक देहरादून का रहने वाला है।

मुरादाबाद के थाना डिलारी निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2017 दिसम्बर माह में थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी जिला बिजनौर में अपनी नानी के घर गई थी। यहां पर तांत्रिक देहरादून स्थित डोईवाला के गांव दूधली निवासी चिंतामणि ने 24 दिसम्बर 2017 की रात्रि में उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। काफी खाेजबीन के बाद पता चला कि लड़की तांत्रिक के पास है। परिजनाें ने चिंतामणि को फाेन कर बेटी काे वापस करने काे कहा ताे उसने पूरे परिवार को नष्ट करने की धमकी दे दी।

मामला दर्ज हाेने के बाद पुलिस ने 27 दिसम्बर को देहरादून से किशोरी को तांत्रिक के पास से बरामद कर लिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने दिए बयान में कहा कि चिंतामणि ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देते हुए अपने साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस केस की सुनवाई मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। जिला अर्द्धशासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने सारी घटना अदालत में बयां की। कोर्ट में पीड़िता, परिजन और डॉक्टर के बयान और रिपोर्ट पर तांत्रिक को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे दस साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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