Uttar Pradesh

नाबालिग से दुराचार के मामले में तांत्रिक को 10 साल की सजा

चित्रकूट, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पॉक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने शुक्रवार को नाबालिग बच्ची से दुराचार मामले में आरोपित तांत्रिक को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई है। काेर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दो फरवरी 2020 को मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि चकवा गांव का रहने वाला पतवा रैदास तंत्र-मंत्र करता है। उनकी नाबालिग पुत्री को झाड़फूंक के बहाने पतवा घर से ले गया और दुराचार किया। पुत्री से तात्रिंक की घिनौनी हरकत की जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ ​थाना में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आज पाक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज ने इस मामले में दोषी तांत्रिक पतवा रैदास को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल

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