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तमिलनाडु सरकार ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, मद्रास हाई कोर्ट के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (Udaipur Kiran) । तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम ने राज्य के शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट को ही सुनवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट छापे और जब्ती को लेकर बहुत पहले ही आदेश दे चुका है। पहले मद्रास हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए, उसके बाद आप यहां आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का मामला अलग है। पत्रकारों की निजता का मामला इससे ज्यादा बड़ा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिका वापस ले ली।

दरअसल 20 मार्च को हाई कोर्ट ने ईडी को ये मौखिक निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के मुख्यालय पर छापे को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं करे। हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो एफआईआर की प्रति और शराब कारोबारी के खिलाफ जो भी सूचना हो वो दाखिल करे। ईडी के मुताबिक उसने शराब कारोबारी के पास से बेहिसाब नकदी बरामद की थी जिनका गैरकानूनी भुगतान के लिए इस्तेमाल होना था।

तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी जांच के नाम पर उसके कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। ईडी कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि ईडी राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में जांच कर रही है जो संघवाद का उल्लंघन है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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