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शिक्षा निधि रोके जाने को लेकर तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 21 मई (Udaipur Kiran) । तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में जबरन नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति, पीएमश्री स्कूल योजना और खासकर त्रिभाषा फार्मूला को तमिलनाडु के लिए अनिवार्य घोषित न करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा का फंड रोककर असंवैधानिक, गैरकानूनी और मनमाने तरीके से काम किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 09 मई को नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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