कोलकाता, 08 नवंबर (Udaipur Kiran) । बर्धमान मेडिकल कॉलेज के सात छात्रों को रैगिंग के आरोप में निलंबित किया गया था। शुक्रवार को इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें कॉलेज में क्लास करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, ये छात्र हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। अदालत ने कहा कि अगर छात्रों को क्लास में जाने में कोई बाधा आती है, तो वे पुलिस की सहायता ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 11 सितंबर को कुछ छात्रों ने रैगिंग का आरोप लगाते हुए सात छात्रों के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कॉलेज और हॉस्टल में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां उनके वकील ने कहा कि बिना उचित जांच और सूचना दिए सिर्फ शिकायत के आधार पर निलंबन का फैसला गलत है।
इससे पहले, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी ‘दादागिरी’ और धमकी देने की घटनाओं के आरोप में निलंबन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कॉलेज प्रशासन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य इस पर निर्णय ले। अब, बर्धमान मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए भी हाईकोर्ट ने अस्थायी राहत दी है, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर