जौनपुर ,05 सितंबर (हि.स .)। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। जिसमें योजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर चर्चा की गयी। मुख्य विकाश अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर एवं आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने, पात्र परिवार/लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के उपरान्त स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से नये पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़ने प्रत्येक स्तर पर सावधानी करने तथा भारत-सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लाभार्थियों के चयन में अपात्रता के निर्धारण हेतु 10 मानक निर्धारित किये गये हैं,जिसमे बहिर्वेषन के लिए वर्तमान में मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यन्त्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं, गैर कृषि उद्यमों में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार,या जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों, वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण आवास हेतु अपात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन का मानक पूर्व निर्धारित एवं वर्तमान में निर्धारित के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने विस्तृत रूप से अवगत कराया कि बहिर्वेषन के लिए पूर्व निर्धारित 13 मानक हैं जिसमें मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनी तिपहिया/चाैपहिया कृषि उपकरण, 50000 रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 10000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार जिनके पास लैंड लाइन फोन हो, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 05 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव