नई दिल्ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम को निर्देश दिया है कि वो दुश्मन संपत्ति पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल को कार्यशील नहीं बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुश्मन संपत्ति का संरक्षक पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक एनिमी प्रॉपर्टी उसे माना जाता है जिस पर मालिकाना हक किसी दुश्मन या उसके फर्म का होता है। सुनवाई के दौरान कोलकाता नगर निगम की ओर से पेश वकील ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण को हटाने में समय लग रहा है क्योंकि उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तब कोर्ट ने कहा कि लगता है कि राज्य सरकार और नगर निगम मिले हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उन्हें अनाधिकृत निर्माण को हटाने में कोई मदद नहीं मिल रही है और इसके लिए उन्हें सीआईएसएफ की मदद लेनी होगी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा