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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्कूलों को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप-4  

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

– दिल्ली-एनसीआर में साल भर पटाखों के बैन करने पर विचार करने के संकेत

नई दिल्ली, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर स्कूलों को छोड़कर सभी मामलों में 2 दिसंबर तक ग्रैप-4 जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात के संकेत दिए कि कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में साल भर पटाखों के बैन करने पर विचार कर सकती है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ है कि ग्रैप-4 को लागू करने में प्रशासन पूरे तरीके से विफल रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीआर के राज्यों से जवाब तलब किया है कि ग्रैप-4 का उल्लंघन प्रभावी तरीके से कैसे रोका जाए। सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली में दाखिल होने के लिए दिल्ली के अन्य राज्यों से जुड़ी सीमाओं पर 113 प्वाइंट हैं। करीब ढाई सौ से अधिक पुलिसकर्मी चेक पॉइंट पर तैनात थे। तब कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित एनसीआर के अन्य राज्यों को भी बताना चाहिए था कि अपने क्षेत्रों से दिल्ली की ओर बढ़ रहे ट्रकों को आगे जाने से रोकें। कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से न रोक पाना प्रशासन और शासन की यह पूरी तरह से नाकामी है। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद ग्रैप-4 के प्रावधान लागू हैं।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि कुछ निर्माण गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। यहां समस्या ग्रैप-4 के प्रावधानों के लागू करने में है। मैंने आज सुबह मुख्य रिंग रोड पर पत्तियां जलती देखीं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ग्रैप-3 के तहत आने वाली गतिविधियां जारी रहेंगी जबकि आज ग्रैप-4 लागू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको किसने बताया कि ग्रैप-3 जारी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट मे निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया गया जिसमें बताया गया है कि चार बजे के बाद पराली जलाया जा रहा है। उनमें किसानों के द्वारा कहा गया कि अधिकारियों ने ही उनको दोपहर के बाद ही पराली में आग लगाने को कहा है ताकि सैटेलाइट में कोई तस्वीर ना आए। इस मामले पर एमिकस क्यूरी ने कहा कि सरकार की तरफ से अगर किसानों से ऐसे कहा जा रहा है तो यह गंभीर मसला है। कोर्ट ने चैनल के स्टिंग का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस तरह के जरिए डाटा बनाने की प्रक्रिया से बचे।

कोर्ट ने 25 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली-एनसीआर में स्कूल खोलने पर विचार करें। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रैप-4 के आदेश के बावजूद इसे सही ढंग से लागू नहीं करने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा था कि दिल्ली आने वाले सभी 113 एंट्री प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों को तैनात करें। साथ ही दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वॉलेंटियर्स को निगरानी का जिम्मा दें।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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