
नई दिल्ली, 02 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाटला हाउस में तोड़फोड़ के मामले पर जुलाई में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस में कुछ संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के नोटिस में कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें डीडीए को कानून के मुताबिक ओखला गांव में अनाधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमणों के गिराने का निर्देश दिया गया था।
डीडीए का दावा है कि खसरा नंबर 279 की जमीन उसकी है और इस पर अवैध तरीके से घर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सिर्फ खसरा नंबर 279 को लेकर अपना आदेश दिया था, लेकिन डीडीए ने खसरा नंबर 281 से लेकर 285 तक के मकानों पर भी नोटिस जारी कर दिया है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
