
नई दिल्ली, 06 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा सीएलएटी 2025 के परीक्षा परिणामों को लेकर देश के विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका पर 03 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। याचिका कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज सात दिनों के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।
सीएलएटी 2025 के दाखिले के लिए दिसंबर 2024 में परीक्षा आयोजित किए गए थे। इस परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देते हुए विभिन्न हाई कोर्ट में परीक्षार्थियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न गलत थे।
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
