नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा को निलंबित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उन्होंने अभी केस फाइल नहीं देखी है, इसलिए फाइल देखकर कल सुनवाई होगी।
इसके पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी सजा निलंबित नहीं की जाती है तो वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मधु कोड़ा पर 25 लाख, विजय जोशी पर 25 लाख, एचसी गुप्ता और एके बसु पर एक-एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था। मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की थी।
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