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सुप्रीम कोर्ट ने कम गंभीर अपराधों के आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से जमानत न मिलने पर कड़ा एतराज जताया

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कम गंभीर अपराधों के आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर कड़ा एतराज जताया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहां एजेंसियां बिना किसी ठोस वजह के लोगों को हिरासत में लेने के लिए मनमानी शक्तियों का प्रयोग करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो दशक पहले जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट तक भी नहीं आती थीं। गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से एक आरोपित की जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से जेल में बंद आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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