नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपित और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करें। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने एक अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आरोपित करीब दो साल दो महीने से हिरासत में है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने पाया था कि ईडी ने चटर्जी से जुड़े परिसरों से 54.88 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम