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सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल सीवर सफाई ख़त्म करने के प्रयासों पर केंद्र से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो देश भर में मैनुअल सीवर सफाई पूरी तरह खत्म करने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी संबंधित पक्षों के साथ सेंट्रल मानिटरिंग कमेटी की दो हफ्ते के अंदर बैठक करें।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में तकनीक के विकास पर गौर करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब ये पूर्ण रूप से संभव है कि सीवर की मैनुअल सफाई पूरे तरीके से खत्म करके सीवर की सफाई में लगे मजदूरों का पुनर्वास किया जाए।सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने कहा कि 2024 में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 40 मौतें हुई हैं, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बनी अधिकतर कमेटियों का गठन नहीं हुआ है और इस प्रकार कानून का पालन ही नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2023 को सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था कि सीवर सफाई के दौरान मौत होने पर परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा सीवर सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और हाई कोर्ट को सीवर से होने वाली मौतौं से संबंधित मामलों की निगरानी से नहीं रोका जाए।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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