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ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों के वेरिफिकेशन में देरी करने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

DELHI HIGH COURT.

-एक महीने के भीतर सभी राज्यों को वेरिफिकेशन पूरा करने का आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों के वेरिफिकेशन में देरी करने वाले राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सभी राज्यों को एक महीने के अंदर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन पूरा करने का आदेश दिया, ताकि प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड जारी किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उन राज्य सरकारों को राशन जारी करें जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि चार महीने में वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक महीने के अंदर प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया गया तो वे संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को तलब करेंगे।

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि बिहार और तेलंगाना ऐसे दो राज्य हैं, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का सौ फीसदी वेरिफिकेशन कर लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और हर्ष मांदर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनके लिए अतिरिक्त राशन का आवंटन नहीं किया है।

(Udaipur Kiran) / संजय

(Udaipur Kiran) पाश / सुनीत निगम

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