नई दिल्ली, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने एजेंडे में हमें मत घसीटिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी आयोग की ओर से दाखिल मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के झारखंड में मौजूद आश्रय गृहों की ओर से कथित तौर पर बच्चों के बेचने के मामले में एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आयोग की राहत अस्पष्ट और सर्वव्यापी है। इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की ओर से पेश वकील से कहा कि कोर्ट इस तरह का निर्देश कैसे दे सकता है। आयोग ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में झारखंड में ऐसे सभी संगठनों की समयबद्ध जांच हो, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग को कानून के मुताबिक जांच करने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव