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अवैध खनन मामले में पूर्व विधायक से 15 घंटे पूछताछ करने पर सुप्रीम काेर्ट ने ईडी को फटकारा 

सुप्रीम कोर्ट

सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को निरस्त करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

नई दिल्ली, 3 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार से लगातार 15 घंटे तक पूछताछ करने पर ईडी को फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार काे सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को निरस्त करने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया।

कोर्ट ने ईडी के जांच के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जांच एजेंसी किसी को भयभीत कर जांच नहीं कर सकती है। दरअसल, ईडी ने पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को जुलाई 2024 में 1.40 बजे रात को हिरासत में लेकर करीब 15 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। सितंबर, 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सुरेंद्र पंवार ने जांच में सहयोग किया था और ईडी के गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 11 बजे सुबह पेश भी हुए थे। हाई कोर्ट ने संविदान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा था कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है और उसके साथ लंबे समय तक पूछताछ की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत गणना की कि सुरेंद्र पंवार से 14 घंटे 40 मिनट लगातार पूछताछ की गई। हुसैन ने कहा कि पूछताछ के दौरान कई ब्रेक दिए गए, जिसमें डिनर ब्रेक भी शामिल था। तब कोर्ट ने पूछा कि इतने लंबे समय तक पूछताछ का क्या मतलब था। इसके बाद जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को निरस्त करने वाली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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