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सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को सिविल मामलों में बदलने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह कानून के शासन का पूर्ण उल्लंघन है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में आए दिन सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ पैसे के लेन-देन को अपराध नहीं बनाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जांच अधिकारियों को गवाह के तौर पर पेश होने का निर्देश दिया और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि वकील भूल गए हैं कि दीवानी अधिकार क्षेत्र भी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2024 में कहा था कि यहां सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में देखा जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। उन्होंने उस समय धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले पर लिस्टेड याचिका पर कहा था कि यहां लगातार आपराधिक मामलों को दीवानी मामलों में बदला जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि ये गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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