
नई दिल्ली, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिकों को विकलांगता पेंशन के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल से विकलांगता पेंशन से राहत पाने वाले सशस्त्र बलों के हर सदस्य को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक देश की सेवा करने वाले सैनिक के दिव्यांग होने पर अगर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल उसे विकलांगता पेंशन का आदेश करता है तो उन्हें कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपील दायर करते समय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है। दरअसल केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें एक रिटायर्ड रेडियो फिटर को विकलांगता पेंशन देने को कहा गया है।
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