नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि कप्पन को यूपी के पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते पेश होने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 सिंतबर को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 2022 को यूएपीए के तहत कप्पन के खिलाफ दर्ज मामले में शर्तों के साथ जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते पेश होने के लिए कहा था। कप्पन को अक्टूबर, 2020 में हाथरस गैंगरेप मामले को कवर करने के लिए जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि कप्पन हाथरस में सद्भाव बिगाड़ने के मकसद से जा रहा था। वो एक मलयाली अखबार का रिपोर्टर है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम