
नई दिल्ली, 26 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां मिले नकदी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर अर्जी को नामंजूर कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत दायर अर्जी में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच हुए संवाद की जानकारी भी मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी ने 4 मई को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने तत्कालीन चीफ जस्टिस की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच हुए संवाद की गोपनीयता को आधार बनाकर अर्जी खारिज कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी ने 4 मई को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से 14 मार्च को नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया था। इस जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
