
नई दिल्ली, 01 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पांच किलोमीटर इलाके में कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के अपने 2015 के आदेश को आज फिर दोहराया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा भले ही पेड़ों की संख्या 50 से भी कम हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी (सीईसी) की सिफारिशें मानेगी और उसके बाद ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने पर विचार करेगी। कोर्ट ने किहा कि अगर पेड़ों को काटने की बहुत जरुरत न हो , वन अधिकारी को ये शर्त लगानी होगी की पेड़ों की कटाई तभी की जा सकती है, जब उन पेड़ों की एवज में वृक्षारोपण समेत दूसरी शर्तों का पालन किया जाए।
कोर्ट ने आगरा के एक ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया। ट्रस्ट ने निजी भूमि पर पेड़ों को गिराने के लिए पूर्व अनुमति के शर्तों में ढील की मांग की थी। बता दें कि 08 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ताज महल के पांच किलोमीटर के अंदर पेड़ों को कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं काटे जा सकते हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
