
नई दिल्ली, 01 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने संभल की शाही जामा मस्जिद की सफेदी कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर कर मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने मार्च में एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी कराने की अनुमति दी थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2024 को संभल के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जामा मस्जिद विवाद मामले पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करें, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई निर्देश न दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।
सतीश कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर करके कहा था कि संभल जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में लंबित है, ऐसे में भगवान कल्कि के हरिहर मंदिर पर दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील कवर रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।
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