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शिक्षा योजना के फंड राेके जाने के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 09 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है।

याचिका में तमिलनाडु सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य में जबरन नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती है। केंद्र की नई शिक्षा नीति और पीएमश्री स्कूल योजना और खासकर त्रिभाषा फार्मूला को तमिलनाडु राज्य के लिए अनिवार्य घोषित न करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा का फंड रोककर असंवैधानिक, गैरकानूनी और मनमाने तरीके से काम किया है।

09 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में तीन भाषा फार्मूले को लागू करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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